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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 – अनाथ बच्चों को 4 से 8 हजार रुपए की मासिक सहायता

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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 – परिचय

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों और युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को मासिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसके अलावा, इस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों और युवाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी बच्चा या युवा अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। इस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे समाज में एक सक्षम नागरिक के रूप में स्थापित हो सकें।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों और युवाओं को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इनमें प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  • आर्थिक सहायता: पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 से 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • शिक्षा सहायता: बच्चों को शिक्षा के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • चिकित्सा सहायता: बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण: बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जो मध्यप्रदेश के निवासी हैं और जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा, योजना के तहत कुछ अन्य पात्रता मानदंड भी हैं, जिनके तहत बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।

ऑफ्टर केयर के अंतर्गत पात्रता

  • वह युवा जो बाल देखरेख संस्था में 5 वर्ष तक रहे हों।
  • वह बच्चे जो अनाथ या परित्यक्त हों और जिनका पुनर्वास किया गया हो।
  • ऐसे बच्चे जो दत्तक ग्रहण या पालन-पोषण में नहीं हैं, लेकिन पुनर्वासित किए गए हों।

स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत पात्रता

  • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
  • वह बच्चे जो रिश्तेदारों या संरक्षकों के साथ रह रहे हों।
  • आवेदक मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हों।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले, बाल आशीर्वाद पोर्टल https://scps.mp.gov.in/ पर जाएं।
  2. पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क है।
  4. आवेदन की जांच के बाद, पात्रता की पुष्टि की जाएगी और फिर लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 – महत्वपूर्ण बिंदु

इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। इनमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • हर बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।
  • आवेदकों की जांच और पात्रता की पुष्टि राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।
  • बच्चों को चिकित्सा सहायता के लिए आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क होगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 – लाभार्थियों के लिए टेबल

लाभ विवरण
आर्थिक सहायता हर महीने 4,000 से 8,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
शिक्षा सहायता शिक्षा के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता।
चिकित्सा सहायता आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

संपर्क विवरण

यदि आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों और युवाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

आधिकारिक वेबसाइट: https://scps.mp.gov.in/

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