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राजस्थान सरकार ने संशोधित वेतन नियमों में किया संशोधन

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20 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम शाखा) ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन की घोषणा की गई। इस अधिसूचना को "राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025" के नाम से जाना जाएगा।

मुख्य बिंदु:

1. तत्काल प्रभाव से लागू :- यह संशोधन अधिसूचना के साथ ही प्रभाव में आ गया है।

2. महत्वपूर्ण संशोधन:- अनुसूची VI में पहले से मौजूद यह प्रावधान कि "प्रत्येक सेंसर के आदेश पर MACP को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाएगा", को हटा दिया गया है।

3. पिछले मामलों पर प्रभाव नहीं:- अधिसूचना के अनुसार, ऐसे ACP/MACP के मामले जो इस अधिसूचना से पहले लंबित थे, वे पहले के प्रावधानों के तहत निपटाए जाएंगे।

प्रासंगिकता:- यह संशोधन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रक्रियाओं में सरलता आएगी।

अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारी

अधिसूचना पर हस्ताक्षर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सुरेश कुमार वर्मा द्वारा किए गए।

यह कदम राज्य सरकार की सिविल सेवाओं को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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